बिग ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियो के लिए बड़ी खबर, अगस्त की वेतन पे लटकी तलवार, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी सरकारी कर्मियों की अगस्त की वेतन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश मे कहा गया है किे कर्मचारी अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण ‘मानव संपदा’ पोर्टल पर दर्ज करे। अब तक, केवल 26 प्रतिशत सरकारी कर्मियों ने इस आदेश का पालन किया है। राज्य के मुख्य सचिव, मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल उन कर्मियों को अगस्त की वेतन मिलेगा जिन्होंने 31 अगस्त तक अपनी संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर दिया है। शेष कर्मियों का वेतन रोका जाएगा।

सरकारी कर्मियों की स्थिति

उत्तर प्रदेश में कुल 17,88,429 सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से केवल 4,64,991 (लगभग 26 प्रतिशत) ने अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया है। बाकी 13,23,438 कर्मियों ने अभी तक यह जानकारी साझा नहीं की है, जिससे उनके वेतन पर रोक लगने का खतरा मंडरा रहा है।

संपत्ति विवरण की अनिवार्यता

IAS और PCS अधिकारियों के बाद, अब सभी वर्ग के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चल और अचल संपत्तियों का ऑनलाइन विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इस विवरण को जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून थी, जिसके बाद इसे 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। फिर भी, 74 प्रतिशत कर्मचारियों ने अब तक अपनी जानकारी नहीं दी है। इसलिए, सरकार ने अब 31 अगस्त को अंतिम तिथि निर्धारित की है।

प्रमोशन पर असर

कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव, एम देवराज ने मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश को सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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पहली बार हो रहा है यह प्रयोग

‘मानव संपदा’ पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देने की व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। शुरूआती कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को विवरण देने का एक और अवसर दिया गया है, जिसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है। 

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश को गंभीरता से लिया है और जो कर्मचारी इसका पालन नहीं करेंगे, उनके वेतन और प्रमोशन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि 31 अगस्त तक कितने कर्मचारी इस आदेश का पालन करते हैं।

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