OPS और NPS के बीच भेदभाव हुवा खत्म, दवाब में आकर केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश!

केंद्र सरकार में कर्मचारियो द्वारा OPS बहाली और NPS को खत्म करने के लिए आंदोलन हो रहा है। सरकारी कर्मचारी, जनवरी में भूख हड़ताल और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल, चक्का जाम की तैयारी कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने OPS व NPS के बीच का एक अंतर खत्म कर दिया है।

अभी तक क्या था नियम
अभी तक नियम के हिसाब से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में Invalid यानी विकलांगता पेंशन और Family Pension के मामले में जो PPO जारी होता था, उसे (N) सीरिज के तहत जारी किया जाता था। वही पे आपको बता दु की OPS  से जुड़ा कोई केस है, तो उसमें इस तरह का कोई अक्षर, जिससे उसकी श्रेणी का पता चले, जारी नहीं होता था लेकिन NPS में पीपीओ नंबर जारी होता था तो उसपर (N) लिखा जाता था। अब यह भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। यानी विकलांगता पेंशन या फैमिली पेंशन की फाइल पर PPO नंबर जारी करते वक्त कोई भेदभाव नहीं होगा। अब ‘N’ श्रेणी हटा दी गई है।  

भारत सरकार ने जारी किया आदेश
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत CPAO द्वारा 18 दिसंबर को जारी एक CIRCULAR में यह बात कही गई है की कर्मचारियो और पेंशनधारकों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 को बदलकर  अब केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत पेंशन/फैमिली पेंशन दी जाती है।
OPS के तहत अगर कोई PPO जारी होता है, तो उसमें श्रेणी अंकित नहीं रहती है। NPS और OPS में फैमिली पेंशन व विकलांगता पेंशन पहले भी जारी होती थी। NPS में जब कोई  PPO इश्यू होता है, तो उसमें ‘N’ यानी NPS श्रेणी लिखा रहता है। यह OPS और NPS के बीच एक भेदभाव था। बाकी सभी बातें एक समान थी, लेकिन ‘N’ ने पीपीओ नंबर को NPS और OPS में विभाजित कर दिया था।इस भेदभाव से लाभार्थी को यह अहसास होता है कि वह एनपीएस में है।

NPS और OPS का भेदभाव खत्म
अब वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन ने उस भेदभाव को मिटा दिया है। अगर अब कोई भी इनवेलिड/फैमिली पेंशन का PPO नंबर जारी होगा, तो उसमें ‘N’ नहीं लिखा होगा। भले ही कोई केस बोर्ड आउट होने का है या फैमिली पेंशन का है, अब NPS के तहत पीपीओ जारी होने के दौरान OPS वाला ही नियम लागू होगा। NPS के तहत PPO जारी होने में कहीं पर भी NPS या N नहीं लिखा जाएगा।

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