लोकसभा से OPS बहाली को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा काफी गरमा गया है। कर्मचारी यूनियन लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। ऐसे में लोकसभा में यह मुद्दा उठाया गया। जिसको लेकर श्री ए. गणेशमूर्ति और श्री ए. राजा ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारी यूनियन NPS के स्थान पर OPS को बहाल करने की मांग कर रहे हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है इसके साथ ही पूछा की क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए OPS को बहाल कर दिया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके साथ ही पूछा की क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करने के पक्ष में नहीं है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?
लोकसभा से OPS बहाली पर वित्त राज्यमंत्री का आया ये जवाब
इन सारे प्रश्नों के उत्तर लोकसभा से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने दिया उन्होंने कहा कि समय-समय पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यूनियन की तरफ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पुरानी पेंशन योजना को फिर से चालू करने का अनुरोध शामिल है। NPS भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना द्वारा लागू की गई थी। तब से भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की NPS को युक्तियुक्त बनाने तथा कर्मचारियो के हित की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं।
NPS में किया गया सुधार
लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि कर्मचारी की Basic + DA को जोड़कर 14% राशि NPS खाते में सरकार जमा करती है जो पहले 10% था। कर्मचारियो को पेंशन निधि तथा निवेश के पैटर्न के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ग के अंतर्गत कर में छूट दिया जाता है। कर्मचारियों को 60 प्रतिशत तक के राशि निकालने पर संपूर्ण धनराशि को आयकर से छूट प्रदान किया गया है।
पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार की कोई योजना नही
लोकसभा में सरकार ने बताया कि दिनांक 01.01.2004 को अथवा इसके बाद भर्ती हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से चालू करने के लिए कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।
NPS में सुधार करने के लिए बनाई गई है कमिटी
सरकारी कर्मचारियों के संबंध में NPS के तहत पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के साथ-साथ यह जांच करने के लिए कि क्या मौजूदा ढांचे मे परिवर्तन की आवश्यकता है जो अभी NPS लागू है उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है जिससे कर्मचारियों को फायदा हो इसका अध्ययन करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
इन राज्यो में लागू है पुरानी पेंशन
लोकसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) में लेने के लिए केंद्र सरकार को अवगत कराया है। हालांकि, पंजाब सरकार ने भारत सरकार को यह भी सूचित किया है कि वह लगातार स्टाफ तथा सरकार के योगदान का भुगतान NPS में कर रहे हैं। वही पे पश्चिम बंगाल ने कभी भी NPS को स्वीकार नही किया।