Pension News : रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की पेंशन में किसी तरह की कटौती होने पर भी उसके आश्रित को फैमिली पेंशन पूरी दी जाएगी। केंद्रीय पेन्शन लेखा कार्यालय ने पेंशन में किसी भी प्रकार की पेनाल्टी के बाद फैमिली पेंशन यथावत रखने को लेकर उठे विवाद के संबंध में केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट किया है।
CCS पेंशन नियम 2021 में बड़ा बदलाव
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले राजस्व विभाग के निदेशक की तरफ से 20 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया था। इस पत्र के जरिए निदेशक विजय राजमोहन ने CCS pension Rule 2021 के 50 (2) के अंतर्गत पेंशनर की मृत्यु के पश्चात पूरी फैमिली पेंशन देने की बात कही थी।
फैमिली पेंशन से नही होगी कटौती
इसके बाद अफवाह उड़ गई कि पेनाल्टी के कारण पेंशन में कटौती होने पर फैमिली पेंशन पूरी नही मिलेगी। सरकारी दफ्तरों में इसे लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। इस ऊहापोह की स्थिति को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने पेंशन रूल 8 का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण जारी किया है और कहा है कि अगर पेंशनभोगी की पेंशन में किसी प्रकार की कटौती हुई है तो भी पेंशनर की मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित को पूरी फैमिली पेंशन दी जाएगी। उसमें से किसी भी प्रकार की कटौती नही की जाएगी। फैमिली पेंशन के तौर पर आश्रित को अंतिम मूल वेतन का 30%या कम से3 कम 9000 ₹ देय होगा।
पेंशनर्स एसोसिएशन ने फैसले का किया स्वागत
पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषचंद्र पांडेय ने पेंशन में कटौती के बावजूद पूरी फैमिली पेंशन देने के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस समय कर्मचारियों और पेंशनरों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा Old Pension लागू करने का है। फिर भी सरकार का यह कदम फैमिली पेंशन लेने वालों के लिए राहत भरा है। कर्मचारी Old Pension के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल प्रमोद कुमार मिश्र ने पेंशन कटौती के बावजूद पूरी फैमिली पेंशन देने का स्वागत किया है।