कर्मचारियो और पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। पेंशनधारकों के महँगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है वही पे कर्मचरियो की रिटायरमेंट आयु को लेकर हाईकोर्ट ने शानदार फैसला दिया है, इसके साथ ही 2016 से एरियर देने का निर्णय कोर्ट की तरफ से आ चुका है तो चलिये सभी खबरों को फटाफट जान लेते है।
हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तोहफा, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
आपको बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 21 फ़रवरी 2018 को एक आदेश जारी किया था जिसमे कहा था कि 10 मई 2001 के बाद जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की भर्ती हुई है ऐसे कर्मचारियो की रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष होगी यानी कि 10.05.2001 के बाद भर्ती सभी चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी अब 58 साल पर ही रिटायर कर दिए जाएंगे। इस आदेश को लेकर बहुत बवाल हुआ था और यह मैटर कोर्ट में चल रहा था। आखिरकार इसको लेकर कोर्ट का शानदार निर्णय आ चुका है।
हिमाचल हाईकोर्ट का जबरदस्त फैसला
इसको लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार के 21.02.2018 के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला दिया है। कोर्ट के जारी आदेश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर ही रिटायर किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 60 साल की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है उन्हें वापस बुलाया जाय।
सेवानिवृत्ति आयु को लेकर नही किया जा सकता भेदभाव
कोर्ट ने स्पस्ट किया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर किया जा रहा भेदभाव अवैध है, इसलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया है, उन्हें नौकरी के लिए वापस बुलाने और 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया जाय। कोर्ट ने ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर दो वर्ष का वेतन देने का आदेश भी दिया।
पेंशनधारकों के महँगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश दिनांक 28 मई 2024 को जारी किया गया है जिसमे ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनभोगी / फैमिली पेंशनभोगी जिनको अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान चौथे अथवा पांचवे वेतनमान के तहत किया जा रहा है ऐसे पेंशनधारकों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
इस आदेश में कहा गया है कि जिनकी प्रोविजिनल पेंशन चौथे वेतनमान के तहत निर्धारित की गई है तो अब उनके महँगाई भत्ते में 40% की बढ़ोत्तरी की गई है। अब आगे से उनको 1345% महँगाई भत्ता मिलेगा जो अभी 1305% है। वही जिनकी प्रोविजिनल पेंशन पांचवे वेतनमान के तहत निर्धारित की गई है तो अब उनके महँगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है, अब उनको 280% की जगह 291% महँगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 01 मार्च 2024 से इसका लाभ दिया जाएगा।
वेतनमान | वर्तमान की दर | वृद्धी | नई दर |
चौथे वेतनमान के तहत | 1305% | 40% | 1345% |
पांचवे वेतनमान के तहत | 280% | 11% | 291% |
आदेश की प्रति डाउनलोड करे
सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान का फायदा
हिमाचल हाईकोर्ट ने रिटायर कर्मियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। हिमाचल सरकार ने रिटायर कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की थी जिसका लाभ उनको नही दिया गया था। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। ये याचिकाकर्ता 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया।
सारे जहा से अच्छा हिन्दोस्तान हमारा । एक एसा देश जहा छोटे कर्मचारी की कोई सुनवाई नही। सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश मे हो रहा है। शासनादेश 1381/49+16 4(54) दिनांक 26 अगस्त 2016 से सगह लिपिक चालक व सहयोगियो को पेन्शन स्वीकृत है परन्तु इस जी ओ के बाद सेवानिवृत को पेन्शन दी जा रही है लेकिन इससे पूर्व सेवानिवृत को नही । एसा करने वाले क्या भारतीय संविधान को भी भूल जाते है। 75 वर्ष के वरिष्ठ की बात भी सुनो ।
योगेन्द्रसिह पुत्र महेंद्र सिंह 9910838436
योगेन्द्र जी बहुत अच्छे विचार है आपके. आप हमारी पपार्टी जॉइन करिए. हेम बहुत ख़ुशी होगी
यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते है तो मेरी आवाज ऊपर तक अवश्य पहुंचाये धन्यवाद
योगेन्द्रसिह 99108 38436
What are the benefits of the transfer system in Banks and other departments? It is just persecution and harassment of bank employees. Transfer system must be condemned and scrapped. Thousands of crores are wasted on transfers of the employees. It is policy stupidity.