खुशखबरी, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही विधवा/अविवाहित/तलाकशुदा बेटियों को मिलेगा FMA का फायदा, आदेश जारी

आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे को ऐसी बहुत सारी याचिकाएं प्राप्त हुई है, जिनमें रेलवे पेंशनभोगियो की विधवा बेटी/तलाकशुदा/अविवाहित बेटियों को, माता-पिता के निधन के बाद, पारिवारिक पेंशन प्राप्त होने पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) देने का अनुरोध किया गया था। लंबे समय से इसकी मांग होने के बावजूद रेलवे इसके ऊपर फैसला नहीं ले रही थी लेकिन अब इसको लेकर बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, इस मुद्दे पर रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय और वित्त निदेशालय के साथ विचार-विमर्श किया गया है और बड़ा निर्णय लिया गया है।

रेलवे ने जारी किया आदेश

रेलवे की तरफ से इस आदेश में कहा गया है कि रेलवे पेंशनभोगियों की विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्रियों, जिन्हें माता-पिता दोनों की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन प्राप्त होती है. उनको निश्चित चिकित्सा भत्ता (FMA) देने के संबंध में कुछ संघटनो से संदर्भ प्राप्त हुए थे। यह मामला बहुत समय से स्वास्थ्य निदेशालय और वित्त निदेशालय के परामर्श से बोर्ड कार्यालय में विचाराधीन था। 

रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

अब स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा यह निश्चित किया गया है कि रेलवे पेशनभोगियों की ऐसी विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्रियां, जो रेल कर्मचारी द्वारा अपने सेवानिवृत्त के वक़्त भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल (IRMM) के पैरा 612ए के अनुसार RELHS का विकल्प चुनते वक्त या उसकी मृत्यु के वक्त आश्रित हो, उन्हें दोनों प्राइमरी RELHS कार्ड होल्डर और पति/पत्नी की मृत्यु के बाद भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी बशर्ते आश्रित विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्रियां आश्रित होने के लिए सभी निर्धारित शर्तें पूरी करती हौं। 

अतः ऐसे आश्रित, बोर्ड के पत्र दिनांक 15.09.2009 (आरबीई संख्या 168/2009) के अंतर्गत निश्चित चिकित्सा भत्ता प्रदान करने के लिए निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने पर निश्चित चिकित्सा भत्ते (FMA) के लिए पात्र होंगे। 

ऐसे मिलेगा FMA का फायदा

पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी जिसके पास RELHS कार्ड है और जो ओपीडी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, वे निर्धारित चिकित्सा भत्ते के लिए पात्र नहीं है, जबकि वे पेंशनभोगी जिनके पास RELHS कार्ड है परंतु ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं वे निर्धारित चिकित्सा भत्ते के पात्र होंगे।

FMA लेने के लिए निर्धारित शर्त

चिकित्सा भत्ता (FMA) पाने के लिए अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दो शर्ते पूरी होनी चाहिए:-

(i) पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी निकटवर्ती स्वास्थ्य इकाई से 2.5 कि.मी. से अधिक की दूरी पर रहते हैं।

(ii) पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी ओपीडी की सुविधा का लाभ नही उठा रहे हो।

FMA प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया

पात्र विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित बेटियों को FMA प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  1. आवेदन पत्र भरना: संबंधित रेलवे बोर्ड के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें और इसे सही जानकारी के साथ भरें।
  2. समर्थन दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे पेंशन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और निर्भरता का प्रमाण संलग्न करें।
  3. दस्तावेज़ जमा करें: भरे हुए आवेदन और संलग्न दस्तावेजों को संबंधित रेलवे बोर्ड के कार्यालय में जमा करें।

क्या है फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA)

फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) एक प्रकार का वित्तीय लाभ है जो रेलवे पेंशनभोगियो के परिवारों को दिया जाता है ताकि वे नियमित चिकित्सा खर्चों को कवर कर सकें। यह अलाउंस उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो चिकित्सा देखभाल के लिए रेलवे के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

RELHS (रेलवे कर्मचारी स्वास्थ्य योजना) में शामिल होने का महत्व

RELHS (रेलवे कर्मचारी स्वास्थ्य योजना) रेलवे कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की एक योजना है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी और उनके निर्भर परिवार के सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद भी उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकें। यदि किसी कर्मचारी ने अपने सेवा काल के दौरान अपनी बेटी को निर्भर सदस्य के रूप में RELHS में शामिल किया था, तो वह बेटी माता-पिता की मृत्यु के बाद भी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकती है, बशर्ते वह पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती हो।

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