हायर पेंशन (Higher Pension) पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और न्यूनतम पेंशन का ऐलान

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में ‘Higher Pension’ के मामले में निर्णय सुनाया था, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के वे पेंशनधारक और सदस्य, जिन्होंने ‘हायर पेंशन’ का विकल्प चुना था, अब तक EPFO से सूचना प्राप्त करने की इंतजार कर रहे हैं।

अंतिम तिथि में वृद्धि और उसकी स्थिति

जनवरी 2024 में, EPFO ने ‘हायर पेंशन’ के लिए Employer को वेतन विवरण और अन्य जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2023 से बढ़ाकर 31 मई, 2024 कर दिया था। तब से, न तो इस समय सीमा में और वृद्धि की कोई सूचना है और न ही पेंशनधारकों और सदस्यों के योगदान की स्थिति पर कोई अपडेट आया है। जो पेंशनधारक और सदस्य ‘हायर पेंशन’ के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अब भी EPFO की सूचना का इंतजार कर रहे हैं।

EPS के तहत न्यूनतम पेंशन की मांग

पेंशनधारक EPS के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में EPFO और केंद्र सरकार के द्वारा इसको लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है, यह जानने के लिए पेंशनभोगी उत्सुक हैं।

संसद में सरकार का बयान

8 अगस्त 2024 को लोकसभा में लिखित उत्तर में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर सरकार कोई विचार नही कर रही है लेकिन इसका मूल्यांकन किया जाएगा और एक उचित निर्णय लिया जाएगा।

हायर पेंशन का मुद्दा क्या है

EPS 95 योजना में 1 सितंबर 2014 को संशोधन किया गया था, जिसमें मासिक वेतन की सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। सदस्यों और नियोक्ताओं को उनकी वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करना अनिवार्य था, भले ही वह EPS सीमा से अधिक हो, और संशोधित योजना को चुनने के लिए छह महीने का समय दिया गया था। जो कर्मचारी संशोधित योजना के लिए चुने गए, उन्हें 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान करना था।

हालांकि, कई सेवानिवृत्त सदस्य और मौजूदा भविष्य निधि सदस्य इस संशोधन से वंचित रह गए और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधनों को बरकरार रखा, जिससे सदस्य उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन 1.16% के अतिरिक्त योगदान को रद्द कर दिया। कोर्ट ने योग्य सदस्यों को चार और महीने का समय भी दिया।

पेंशनधारकों के लिए अंतिम तिथि

EPFO ने ‘हायर पेंशन’ के लिए विकल्प/संयुक्त विकल्प की वैधता के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की। यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 3 मई 2023 तक उपलब्ध कराया गया था। हालांकि, कर्मचारियों के अनुरोधों को देखते हुए, समय सीमा को 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था ताकि योग्य पेंशनधारकों/सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरा चार महीने का समय मिल सके।

इसके बाद भी, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए 15 दिन की अंतिम अवसर दिया गया था और इस प्रकार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई थी। 11 जुलाई 2023 तक 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे।

नियोक्ताओं ( Employer) के लिए अंतिम तिथि

नियोक्ताओं को भी ऑनलाइन वेतन विवरण आदि जमा करने के लिए तीन महीने का और समय दिया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 थी। इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया था क्योंकि नियोक्ताओं और नियोक्ता संगठनों से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे।

3 जनवरी 2024 तक, नियोक्ताओं के पास 3.6 लाख से अधिक आवेदन प्रक्रियाधीन थे। इसलिए, नियोक्ताओं को शेष आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए, EPF के अध्यक्ष ने 31 मई 2024 तक और समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था।

आवेदनों की स्थिति

पेंशनधारकों या सदस्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को संबंधित कार्यालय द्वारा आवेदन और वेतन विवरण सत्यापित करने के बाद मांग पत्र में सूचित किया गया था। यदि आपने आवेदन किया है और यदि आपके नियोक्ता ने आवेदन पर कार्रवाई की है, तो किसी भी स्पष्टीकरण या सुधार के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार से अपेक्षा

15 अगस्त के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी से अपेक्षा थी कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए लालकिले से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का ऐलान करेंगे लेकिन पेंशनधारकों की ये अपेक्षा धरी को धरी रह गयी क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इसका ऐलान नही किया गया, ऐसे में लाखों पेंशनभोगी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।

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