पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने
CCS Pension Rule 2021 में संशोधन कर दिया है अब एक महिला कर्मचारी पारिवारिक पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चों को नामानि बना सकती है। केंद्र ने आदेश जारी करके कहा है कि एक महिला कर्मचारी अब वैवाहिक कलह की स्थिति में अपने पति के बजाय अपने बच्चे को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है।
महिला कर्मचारी अब अपने बच्चे को फैमिली पेंशन के लिए बना सकती है नॉमिनी
केंद्र सरकार ने आदेश में कहा कि एक महिला कर्मचारी अब वैवाहिक कलह की स्थिति में अपने पति के बजाय अपने बच्चे को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। CCS Pension नियम 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद कर्मचारी के परिवार को फैमिली पेंशन देने की अनुमति देता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने अब नियमों में संशोधन किया है अब एक महिला कर्मचारी को फैमिली पेंशन के लिए अपने पति के बजाय अपने बच्चों को नामांकित करने की अनुमति दी है।
पहले का क्या नियम था
आपको बता दूँ की यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित पति या पत्नी हैं, तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है। नियमों के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का जीवनसाथी फैमिली पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद बच्चे फैमिली पेंशन के लिए पात्र बनते हैं।
पेंशन पति के जिंदा रहते हुए भी महिला कर्मी के बच्चे को दी जाएगी
DoPPW सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि यदि कोई महिला सरकारी कर्मचारी तलाक की याचिका या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिका या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दायर करती है, तो उसकी फैमिली पेंशन उसके पति के बजाय किसी योग्य बच्चे को दी जाएगी।
महिला अपने पात्र बच्चे को फैमिली पेंशन देने का कर सकती है अनुरोध
DoPPW ने कहा कि यदि किसी महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी के संबंध में तलाक की कार्यवाही अदालत में लंबित है, या उसने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा या दहेज का मामला दर्ज किया है तो भारतीय दंड संहिता के तहत, “ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी अपनी मृत्यु के बाद अपने पति से पहले अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन देने का अनुरोध कर सकती है।”