पेंशनभोगी की डेथ होने के बाद पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगी के परिवार को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत सारे पेंशनधारकों के परिवारो को नियमो के बारे में पूरी जानकारी नही होती है, जिसकी वजह से Family Pension क्लेम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस लेख में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी तथा केंद्र सरकार के दिशानिर्देशो के बारे में अवगत कराया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।
PPO के आधार पर मिलती है Pension
रिटायमेंट के बाद पेंशनभोगी को PPO के आधार पर पेंशन दी जाती है। पेंशनभोगी की डेथ होने के बाद उनके नॉमिनी को फैमिली पेंशन दी जाती है। PPO में उनके नॉमिनी का नाम होता है। नॉमिनी उनकी पत्नी या बच्चे हो सकते है। ऐसे में अगर पेंशनभोगी की मृत्यु होती है तो पत्नी को क्या करना चाहिए। तो चलिए आपको बता दूँ कि आपको दो बातों को ध्यान में रखना है।
पेंशनभोगी के साथ जॉइंट एकाउंट में पेंशन
पेंशनभोगी के साथ अगर जॉइंट एकाउंट में पेंशन निकलती थी तो ऐसे में पत्नी को फैमिली पेंशन का दावा करते हुए एक हस्तलिखित आवेदन देना पड़ेगा। साथ मे पेंशनभोगी की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करनी होगी। इसके साथ पत्नी को अपना जन्मदिनांक का कोई भी प्रूफ देना पड़ेगा जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। जिससे कि 80 साल होने पर उनको 20% अतिरिक्त पेंशन की मात्रा का भुगतान किया जा सके। साथ मे पत्नी को एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा जिसमे बताना पड़ेगा कि अगर पेंशनभोगी को अधिक भुगतान हुवा है तो उसको रिफंड करुँगी।
पेंशनभोगी के साथ जॉइंट एकाउंट में पेंशन नही निकलती है तो
पेंशनभोगी के साथ जॉइंट एकाउंट में पेंशन नही निकलती थी तो ऐसे केस में फॉर्म न. 14 भरकर आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट पत्नी को प्रस्तुत करना पड़ेगा।
बैंक की जिम्मेदारी
पत्नी के द्वारा इतने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के बाद बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वे पेंशन को फैमिली पेंशन में कन्वर्ट कर दे। फैमिली पेंशन का भुगतान मृत्यु की तारीख से करनी है ना कि आवेदन की तारीख से। बिना देरी किए फैमिली पेंशन शुरू कर देनी है। अगर इसको शुरू होने में समय लगता है तो प्रोविजनल पेंशन का भुगतान पहले महीने से शुरू कर देना है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक प्रोविजनल पेंशन दी जा सकती है। उसके बाद हर हालत में एक्चुअल पेंशन शुरू करनी है, नही तो पेंशनभोगी ब्याज का हकदार हो जाएगा।
फैमिली पेंशन की मात्रा
1) पेंशनभोगी की मृत्यु रिटायर होने के बाद अगर 7 साल के अंदर हो जाती है तो फैमिली को वही पेंशन मिलेगी जो पेंशनभोगी को मिलती थी यानी कि पूरी पेंशन मिलेगी। ये तब तक मिलेगी जब तक पेंशनभोगी 67 साल के नही हो जाते अगर जिंदा रहते तो।
उदाहरण:
मान लीजिये पेंशनभोगी 60 साल पर रिटायर होते है और 62 साल होते ही उनकी मुत्यु हो गयी तो परिवार को फैमिली पेंशन उतना मिलेगा जितना पेंशनभोगी पाता था। 5 साल तक ये पेंशन मिलेगा यानी कि पेंशनभोगी की उम्र 67 साल होने तक उतना पेंशन भुगतान होगा उसके बाद बेसिक पेंशन का 60% पेंशन मिलेगा।
2) अगर रिटायर होने के 7 साल के बाद पेंशनधारक की मृत्यु होती है तो पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन का 60% फैमिली पेंशन दी जाएगी।
उदाहरण
मान लीजिए पेंशनभोगी की डेथ 67 साल के बाद हुई तो परिवार को पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा।
DA का होगा भुगतान
पेंशनधारक की मुत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन के साथ-साथ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। जो बेसिक पेंशन होगी उसके उपर महँगाई भत्ते की जो दर है उसका भुगतान होगा। उसमे कोई कमी नही होगी।
इसको भी पढे: कुटुंब पेंशन (Family Pension) क्या है, क्या है इसके नियम, कैसे की जाती है इसकी गणना (Family Pension Rule)
कम्युटेशन की कटौती हो जाएगी बंद
अगर पेंशनभोगी ने कम्युटेशन कराया था तो उनकी मृत्यु होने के बाद कम्युटेशन की कटौती बंद हो जाएगी। परिवार को पुरी पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन में से उसकी कटौती नही की जाएगी। आमतौर पर कम्युटेशन बहाली 15 साल के बाद होती है लेकिन पेंशनभोगी की डेथ होती है तो उसकी कटौती माफ हो जाती है और परिवार को पूरी पेंशन मिलती है।
आदेश की कॉपी डाउनलोड करे
और मैंने पेंशन के कागज सबमिट किए थे उसे समय मेरी पत्नी के अलावा मेरी पुत्री का नाम भी कागज में शामिल किया था। मेरी पुत्री 22 साल से विधवा है बहुत मेरे पास ही रह रही है लेकिन जब मुझे पीपीओ दिया गया उसमें पत्नी के नाम के अलावा मेरी पुत्री का नाम नहीं है । कृपया बताने का कष्ट करें की मैं और मेरी पत्नी के मरने के बाद में मेरी पुत्री पेंशन की हकदार है या नहीं।
Jarur hogi aapki death k baad
In the PPO, there is provision of mentioning only one Family Pensioner, so your daughter’s name is not mentioned in PPO. But, you have submitted your widow daughter’s nomination with required documents, it is fine. After the death of your wife and you both, again your daughter will have to submit a fresh application with the certificate of his not remarriage and widowhood. Then as per your nomination papers, she will get a fresh PPO issued easily and get family pension started.
Yes, she is eligible
Ye sarkar ki soch honi chahiye or inki pansion or DA 2014 walo dekhna chaiye h sir jo log apni maag le kr chal rhe roji roti kya kahega sir jo apne bacho bhi dekhe ka sir or school kharch kaise karenge sir😔
Old pension Kab challenge hogi
Mera pati retayard 2003 me huva or uski death 2009 me huyi Abhi Tak muze pura pension nahi mila raha hy Mera pati mcf painter tha Last basic 6300 jisa tha ab mere ko 11326 basic par family pension mila raha hy kab tak pura pension milegi
From the next day of death of your husband, you will get full pension i.e. 50% of last basic pay. No deduction for commuted portion will be made.
Unke death ke smay kya age tha
Mera nam vibhamishra Hain mere father railway re retired loco pilot the retired date 29 .2.96 aur death off 21.9.2023 hai .main talaqshuda putri hun mere pita ne jivit rahte hue 12.2.23 ko aavedan kiya tha .mujhe pass aur medical ki bhi suvidha ke bare mein bataya gaya tha but abhi tak mere pass koi bhi aavedan Patra aaya nahin aur na hi pension ki shuruaat Hui ismein mujhe kis Adhikari se Milana chahie
Maine pun sah total aavedan December 2023 mein DRM office Lucknow Kiya hai
I retired from DOT on 30th November 2010 I m staying with my my daughter after my death my daughter will get pension plpl reply
if she is unmarried/divorce/widow daughter and fully dependent on you then she would be eligible
Total value of pension of every pensioner must be exemoted from income tax because it is not a business or salary but ONLY A MEAN OF LIVING EARNED BY PENSIONER FROM HIS OWN SALARY DURING HIS ACTIVE SERVICE PERIOD.
पेंशन पर income tax नहीं लगना चाहिए और ना ही ITR भरवानी चाहिए. Sr. citizen को इन समस्याओं से मुक्ति मिलनी चाहिए.
Pensan faimali ko dhi jaye
Sir my wife has expired during my service and now I retired from service and remarriaged after one year retirement so you suggest me that I can submit nomination of wife for pension purpose please.
yes you can
e p s 95 पेंशन के विषय में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं बता रहा है कृपया गूगल पर स्पष्ट निर्देश जारी करने काष्ट करें नई स्कीम में पेंशन फिक्स करने का क्या फार्मूला सरकार के द्वारा और कोर्ट के द्वारा रखा गया है l नित्य 200 पेंशन कर्मचारी इस आशा में भर गए हैं कि उन्हें उच्च स्तर यह पेंशन मिलेगी लेकिन उनके पेंशन का फिक्सेशन बिल्कुल नहीं हुआ है लोगों को सरकार को इसकी चिंता नहीं है यह कब तक लागू हो रही है क्या सब लोग इसी तरह से मर जाएंगे l
Sir I retired on 31 July 2007 my DOB is 17/7/1950 till date 6 June,2024 my commuted portion is not stopped/my full pension is not restored please advise.Thanks .
राजनीतिक पेंशन में सुधार होना चाहिए यह अंधा कानून है
Sir mera name ranjana hai meri sadi Bihar me hue hai aur mere husband army srw pd pr hai unki maa souteli hai uske2 Ladke hai jo private job karte hai wo mere se humesa ladte hai haath bhi utha dete mere par aur uspe army headquarter se case bhi kiye the kya usko paise lene ka adhikar hai aur mere do beti hai mai chahti ki use kisi prakar ka laabh na mele to kya kre🙏
sabse pahle adhikar wife ko hai, wife nhi hai to mata-pita